ताजा खबर
भिखमंगे देश में खाने को नहीं आटा, पर कइयों के पास दुबई में अरबों-खरबों की संपत्ति, बड़े-बड़े नाम उजा...   ||    B-17 ने दूसरे विश्व युद्ध में बरपाया था कहर… संकट में फंसी Boeing के सबसे खतरनाक Military Aircrafts   ||    ‘खुद को अकेला महसूस करती थी’…छात्रों संग रंगरलियां मनाने वाली महिला टीचर ने कोर्ट में दी अजीब दलील   ||    Egypt में पिरामिड के पास मिला रहस्यमयी अंडरग्राउंड द्वार, अंदर हो सकती है 4500 साल पुरानी कब्र   ||    वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला धरती के आकार का नया ग्रह, यहां न दिन खत्म होता है न रात   ||    स्लोवाकिया के PM को 5 गोलियां मारी, साढ़े 3 घंटे की सर्जरी के बाद जान बची, जानें कौन है 71 वर्षीय हम...   ||    Petrol Diesel Price Today: जारी हुई पेट्रोल-डीजल की कीमत, जानें अपने शहर में ईंधन के नए रेट   ||    शहरी इलाकों में तीन महीनों में बढ़ गई बेरोजगारों की संख्या, एक साल में महिलाओं को मिली ज्यादा जॉब   ||    ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए खुशखबरी, Amazon देगा स्टार्टअप को 12.5 लाख रुपये की मदद, जानें पूरी ...   ||    Sunil Chhetri ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, 6 जून को खेलेंगे आखिरी मैच   ||   

बैंक अकाउंट में इतना पैसा… तो Income Tax वाले भेज देंगे नोटिस, क्या कहता है नियम

Photo Source :

Posted On:Monday, April 29, 2024

आजकल ऑनलाइन पेमेंट इतना लोकप्रिय हो गया है कि लोगों ने कैश देना कम कर दिया है। लोग ऑनलाइन पेमेंट को न सिर्फ सुविधाजनक बल्कि सुरक्षित भी मानते हैं। इसीलिए वह अपने बैंक खाते में पैसे रखता है। बैंक खाते में पैसे भी बचते हैं और साथ ही जमा पैसों पर ब्याज भी मिलता है. इस बीच कई बार लोग अपने बैंक खातों में लाखों रुपये जमा करते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास एक सीमा से ज्यादा पैसा है तो आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है? जानिए क्या कहता है नियम.

इनकम टैक्स का पता होना चाहिए
देशभर में ज्यादातर लोगों के पास बचत खाता होता है जिसमें वे अपना पैसा जमा करते हैं और ज्यादातर लेनदेन इसी खाते से करते हैं। इस खाते में कोई भी व्यक्ति जितना चाहे उतना पैसा रख सकता है लेकिन एक शर्त है कि जमा की गई रकम आयकर के दायरे में नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो संबंधित जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी.

इस लाख से ज्यादा पैसा हो तो...
आपको बता दें कि आईटीआर विभाग को पता होता है कि हर बैंक में हर ग्राहक के खाते में कितना पैसा जमा है। ऐसे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि यदि किसी ग्राहक के खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक जमा होता है, तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी जानी चाहिए। 10 लाख रुपये की यह सीमा म्यूचुअल फंड, नकद जमा, बांड और शेयरों में निवेश और विदेशी मुद्रा जैसे ट्रैवेलर्स चेक, फॉरेक्स कार्ड और ऐसी अन्य वस्तुओं की खरीद पर भी लागू होती है।


लखनऊ और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. Lucknowvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.